दिल्ली शराब नीति घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की 52 करोड़ की संपत्ति कुर्क
Delhi Excise Policy
नई दिल्ली। Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। संपत्ति की कीमत 52.24 करोड़ रुपये है। संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, ED) द्वारा कुर्क किया गया है।
मनीष सिसोदिया के अलावा उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा सहित अन्य आरोपियों की भी संपत्ति शामिल है है। ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की है।
इनकी संपत्तियां हुई कुर्क (their properties were attached)
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अन्य अचल संपत्तियों (7.29 करोड़ रुपये मूल्य) को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की दो संपत्तियां शामिल हैं। अन्य आरोपी राजेश जोशी (चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक) का जमीन/फ्लैट शामिल है। इसके अलावा आरोपी गौतम मल्होत्रा की जमीन/फ्लैट भी शामिल है।
ईडी ने अपने बयान में कहा कि कुर्की में 44.29 करोड़ रुपये की चल संपत्ति भी शामिल है, जिसमें मनीष सिसोदिया का 11.49 लाख रुपये का बैंक बैलेंस है। ब्रिंडको सेल्स प्रा. लिमिटेड (16.45 करोड़ रुपये की राशि) और अन्य संपत्ति शामिल है।
मार्च में ईडी ने की सिसोदिया की गिरफ्तारी (ED arrested Sisodia in March)
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को इस मामले में ईडी ने मार्च में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी। उन्होंने कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर रिश्वत दी थी, इस आरोप का दिल्ली सरकार ने इसका जोरदार खंडन किया।
कुल 13 गिरफ्तारियां हुई (A total of 13 arrests were made)
ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अभी तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 13वें आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा की गिरफ्तारी गुरुवार रात (6 जुलाई) की गई है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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